ठेकेदार सावधान! छ.ग.गौण खनिज अधिनियम 71(क)अनुसार,जिले के निर्माण कार्यों के लिए जिला के कलेक्टर(माइनिंग )से रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है अनिवार्य

अक्षत यादव

 

संपादक

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The RTI corporation news

 

 

Ambikapur

 

18 मई

यह खबर निर्माण विभाग के सभी ठेकेदारों के लिए  बहुत आवश्यक है आपको बता दें 2015 में राज प्रत्र में प्रकाशन के बाद यह नियम बना की  जिले के हर निर्माण कार्यों जिले के लिए  जिला कलेक्टर मीनिंग से रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

आपको बता दूं निर्माण विभाग हर निर्माण में रॉयल्टी और पेनाल्टी लगभग 522 रुपए काट के अपने पास रखते हैं जब ठेकेदार द्वारा सही पर्ची के साथ रॉयल्टी क्लीयरेंस विभागों में जमा किया जाता है तो यह पैसा ठेकेदारों को रिलीज कर दिया जाता है।

 

ठेकेदारों के लिए एक आवश्यक खबर यह भी है

कि ठेकेदार जब क्रशर संचालकों से गिट्टी खरीदे तो उसी समय  पिट पास भी खरीद कर अपने पास रख लें।

आने वाले समय में उनको पर्ची की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।

और विभाग के पास जमा पैसा उनको आसानी से प्राप्त हो जायेगा।

 

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